
आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बम विशेषज्ञ आतंकी अब्दुल करीम टुंडा ने जमानत मांगी है। वह 1997 में सदर बाजार हुए बम ब्लास्ट मामले में आरोपी है।
अदालत ने आवेदन पर 3 जनवरी को सुनवाई तय की है। पटियाला हाउस स्थित मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल के समक्ष टुंडा के अधिवक्ता एमएस खान ने जमानत आवेदन दायर कर तर्क रखा कि टुंडा को फर्जी मामले में फंसाया गया है।
उसके खिलाफ मामला इसी मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बयान के आधार पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने टुंडा के खिलाफ इस मामले में हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने व आपराधिक षड्यंत्र रचने इत्यादि आरोप में मामला दर्ज कर हाल ही में गिरफ्तार किया था।
